कोरोना के मामले एकबार फिर से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। शादियों के सीजन में कोरोना संक्रमण के मामले और भी तेजी से बढ़ सकते हैं। इसी वजह से विभिन्न राज्यों और शहरों में प्रशासन शादी,विवाह समारोह के लिए नियम बना रहा है। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने शादियों को लेकर एडवायजरी जारी करेगी।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, शादी घर के समारोह में सिर्फ 100 लोगों के शामिल होने की इजाज़त होगी। खुले लॉन में कुल क्षमता से 40 फ़ीसदी से कम तक लोग समारोह में शामिल हो सकेंगे।
इससे पहले राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाने हुए बड़ा कदम उठाया। नए नियम के अनुसार बिना सूचना दिए विवाह करने पर अब 5 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा।
100 से अधिक लोगों की उपस्थिति पर लगेगा 25 हजार जुर्माना।
विवाह समारोह की सूचना उपखंड मजिस्ट्रेट को देनी होगी।
समारोह की सरकार कराएगी वीडियोग्राफी।
विवाह में मेहमानों को नियंत्रित करने के लिए सरकार का अहम निर्णय।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा गठित टीम करेगी विवाह समारोह की वीडियोग्राफी।
समारोह में 100 से अधिक व्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए उठाया कदम।
वीडियोग्राफी में 100 से अधिक व्यक्ति पाए जाने पर होगी कार्रवाई।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई।
आयोजनकर्ता के खिलाफ विभिन्न धाराओं में दर्ज होंगे केस।
