नयी दिल्ली . उच्चतम न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषी ए.जी. पेरारिवलन की पैरोल अवधि एक सप्ताह और बढ़ाने का शुक्रवार को निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की खंडपीठ ने पेरारिवलन की याचिका की सुनवाई करते हुए तमिलनाडु सरकार को पैरोल अवधि एक सप्ताह और बढ़ाने का आदेश दिया। हालांकि पेरारिवलन ने किडनी की बीमारी के मद्देनजर पैरोल अवधि तीन महीने बढ़ाने के निर्देश देने का अनुरोध किया था।
पेरारिवलन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायण ने 90 दिनों की पैरोल दिये जाने की मांग की, लेकिन न्यायालय ने एक सप्ताह की अवधि मंजूर की।
इतना ही नहीं शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को यह भी आदेश दिया कि याचिकाकर्ता की चिकित्सा जांच के दौरान पर्याप्त पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाए।
पेरारिवलन 30 अक्टूबर को पैरोल पर बाहर आया था और उसकी पैरोल अवधि 23 नवम्बर को खत्म हो रही थी। तब उसे एक सप्ताह की और मोहलत मिली थी, जो अगले सोमवार को खत्म हो रही है, लेकिन उस दिन न्यायालय में अवकाश होने के कारण पैरोल विस्तार के लिए आज ही अर्जी पर विचार किया गया।