श्रीगंगानगर। राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले में रायसेन नगर की एक अदालत ने एक किशाेर के मोटरसाइकिल चलाने पर उसकी मां पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कालूराम सर्वा की अदालत ने चालक नाबालिग की मां वाहन मालिक सिमरन राठी निवासी वार्ड नंबर 16 रायसिंहनगर पर जुर्माने के साथ ही वाहन की रजिस्ट्रेशन कापी 12 महीने के लिए निरस्त करने के आदेश जिला परिवहन अधिकारी काे दिए हैं। मोटरसाइकिल उसकी मां के नाम से थी। नाबालिग के खिलाफ किशोर न्यायालय में अलग से परिवाद पेश किया जायेगा।
मामले के अनुसार 10 नवम्बर को किशोर सिंघल हॉस्पिटल के पास बुलेट मोटरसाइकिल से बार-बार पटाखे की आवाज कर रहा था। इस पर पुलिस ने वाहन जब्त करके मामला मोटर यान अधिनियम के तहत अदालत में पेश किया।