जनधारा समाचार
रायपुर. कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अब सार्वजनिक स्थलों में बिना मास्क या फेसकवर के पाए जाने पर 500 रूपए का अर्थदण्ड लगाने का निर्णय लिया है.
राज्य सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने इसके लिए महामारी रोग अधिनियम-1897 के तहत पूर्व में जारी अधिसूचना में संशोधन का आदेश जारी कर दिया है।
अब सार्वजनिक स्थलों में बिना मास्क या फेस कवर के पाए जाने पर लोगों से 500 रुपए का अर्थदण्ड वसूला जाएगा, पूर्व में यह राशि 100 रुपए थी जिसे बढ़ाकर अब 500 रुपए कर दिया गया है।
इधर छत्तीसगढ़ में आज 2419 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटे में 594 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं दूसरी ओर 15 मरीजों की उपचार के दौरान मौत हो गई। प्रदेश में अब तक 4026 कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो चुकी है।
आज 3419 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि होने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3 लाख 32 हजार 113 संक्रमित हो गई है। वहीं अब तक 3 लाख 14 हजार 769 मरीज स्वस्थ हुए हैं। नए मरीज मिलने और डिस्चार्ज होने के बाद अब सक्रिय मरीजों की संख्या 13318 हो गई है।
