सक्ती। नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर राजस्थान ले जाकर जबरन उसके साथ दुष्कर्म करने के 22 वर्षीय अभियुक्त को पास्को कोर्ट सक्ती के विशेष न्यायाधीश गीता नेवारे ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है।
फास्ट ट्रैक कोर्ट पास्को कोर्ट सक्ती के विशेष लोक अभियोजक राकेश महंत से प्राप्त जानकारी के अनुसार बाराद्वार थाना अंतर्गत दिनांक 24 अगस्त 2017 के रात्रि लगभग 10:30 बजे नाबालिक पीड़िता को संरक्षक के बिना सहमति के बहला फुसलाकर अपने साथ राजस्थान ले जाकर अपहरण व्यपहरण कर अभियुक्त ने लैंगिक हमला कारित करते हुए जबरन अभियुक्त ने नाबालिग पीड़िता के साथ बलात्कार किया था जिसकी रिपोर्ट पीड़ित किशोरी के माता द्वारा थाना बाराद्वार में दर्ज कराया गया था जिस पर अभियुक्त के खिलाफ धारा 363, 366, 376 की उप धारा 2 झ एवं 6 पास्को एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर विवेचना किया गया था एवं निर्णय हेतु अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया था।
न्यायालय ने विचारण उपरांत अभियोजन द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध अपराध शंका से परे प्रमाणित करने में सफल रहने पर अभियुक्त को आरोपित धाराओं के तहत दोष सिद्ध पाया। न्यायालय ने अभियुक्त प्रकाश कुर्रे पिता राम कुर्रे निवासी बस्ती बाराद्वार थाना बाराद्वार को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 के अपराध के लिए 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹5000 के अर्थदंड ,भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के लिए 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹5000 के अर्थदंड तथा धारा 366 भारतीय दंड विधान के अपराध के लिए 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹5000 के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियुक्त के द्वारा अर्थदंड की राशि के जमा नहीं करने पर क्रमश 6 - 6 - 6 माह का साधारण कारावास अलग से भुगताने का आदेश पारित किया है। अभियुक्त को दी गई सभी सजाएं साथ-साथ भुगतायी जावेगी एवं अर्थदंड की अदायगी में व्यतिक्रम करने पर दी गई मूल सजा के पश्चात अलग से भुगताये जाने के आदेश पारित किया गया है। आदेश में नाबालिग पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में ₹100000 शासन से दिलाए जाने की अनुशंसा न्यायाधीश श्रीमती गीता नेवारे ने किया है तथा आदेश में उल्लेखित किया है कि यदि पूर्व में पीड़िता को कोई राशि इस संबंध में प्रदान की गई हो तो क्षतिपूर्ति की राशि में इसे समायोजित कर प्रदान किया जाए। अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो अधिवक्ता राकेश महंत ने किया।